जमानत में बाहर आए दिल्ली दंगे 2020 का आरोपी उमर खालिद, बहन की शादी में होंगे शामिल
नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों की साजिश रचने के आरोप में जेल में बंद JNU के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को गुरुवार को अंतरिम जमानत मिल गई। उमर पिछले पांच सालों से जेल में हैं और लगातार जमानत के लिए अर्जी दे रहे थे, लेकिन अब तक उन्हें सफलता नहीं मिली थी।

Delhi Riots 2020: दिल्ली दंगे 2020 के आरोपी उमर खालिद को गुरुवार को दिल्ली की एक कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। उमर को यह राहत अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए मिली है।
उमर को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। इस दौरान वह अपनी बहन की शादी में शामिल होंगे।
JNU के पूर्व छात्र और एक्टिविस्ट उमर खालिद 2020 से दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोप में जेल में हैं। उमर खालिद के खिलाफ UAPA के तहत मामला दर्ज है।
20,000 रुपये के पर्सनल बॉन्ड और कुछ शर्तों पर अंतरिम जमानत दी गई
एडिशनल सेशंस जज (ASJ) समीर बाजपेयी ने कहा कि खालिद 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक जमानत पर रहेंगे। कोर्ट ने कहा, “चूंकि शादी आवेदक की सगी बहन की है, इसलिए आवेदन स्वीकार किया जाता है और आवेदक को 16.12.2025 से 29.12.2025 तक 20,000 रुपये के पर्सनल बॉन्ड और इतनी ही रकम के दो जमानती पेश करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन अंतरिम जमानत दी जाती है।”
ये शर्तें कोर्ट ने उमर खालिद पर अंतरिम जमानत के लिए लगाईं
खालिद को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। वह सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों से मिल पाएंगे। साथ ही, खालिद अपने घर या उन जगहों पर रहेंगे जहां शादी की रस्में होंगी, जैसा कि उन्होंने बताया है।




