“सड़क पर कुर्बानी की तो होगा केस!” Bakrid से पहले दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान
दिल्ली सरकार ने Bakrid 2026 को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। सरकार ने साफ कहा है कि सार्वजनिक जगहों, सड़कों और गलियों में कुर्बानी करना प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और FIR दर्ज की जा सकती है।
Bakrid 2026 से पहले दिल्ली सरकार का बड़ा एक्शन! सड़क पर कुर्बानी की तो होगा केस
देश की राजधानी दिल्ली में बकरीद (Eid-ul-Adha / Bakrid) से पहले दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए नई और सख्त गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि अगर किसी ने सार्वजनिक जगहों, गलियों, सड़कों या पार्कों में कुर्बानी की, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर सीधे आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।
दिल्ली सरकार के इस आदेश के बाद राजधानी में हलचल तेज हो गई है। प्रशासन ने पुलिस, नगर निगम और संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं ताकि त्योहार के दौरान कानून-व्यवस्था और साफ-सफाई बनी रहे।
किन जानवरों की कुर्बानी पर पूरी तरह रोक?
सरकार द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि गाय, बछड़ा, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया गया, तो उसके खिलाफ तुरंत FIR दर्ज हो सकती है।
प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाने और पुलिस पेट्रोलिंग तेज करने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक त्योहार के दौरान सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी की जाएगी ताकि किसी तरह की अफवाह या विवादित कंटेंट को रोका जा सके।
सड़क, गली और सार्वजनिक जगहों पर नहीं होगी कुर्बानी
दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि:
- सड़क पर कुर्बानी
- गलियों में कुर्बानी
- पार्कों में कुर्बानी
- सार्वजनिक स्थानों पर जानवर काटना
पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। कुर्बानी केवल उन्हीं स्थानों पर की जा सकेगी जिन्हें प्रशासन द्वारा अधिकृत और वैध घोषित किया गया है।
सरकार का कहना है कि हर साल त्योहार के दौरान कई जगहों पर ट्रैफिक जाम, गंदगी और विवाद जैसी समस्याएं सामने आती हैं। इन्हीं समस्याओं को रोकने के लिए इस बार पहले से सख्त कदम उठाए गए हैं।
नालियों और सड़कों पर कचरा फेंका तो होगी कार्रवाई
नई गाइडलाइंस में साफ कहा गया है कि कुर्बानी के बाद जानवरों का कचरा, खून या अन्य अवशेष नालियों, सीवर या सार्वजनिक जगहों पर फेंकना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ जुर्माना और कानूनी कार्रवाई दोनों हो सकती हैं।
नगर निगम और सफाई विभाग को त्योहार के दौरान विशेष निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं। प्रशासन का दावा है कि अगर कहीं गंदगी फैलती दिखाई दी तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
नियम तोड़ने वालों की शिकायत कहां करें?
दिल्ली सरकार ने लोगों से अपील की है कि अगर कहीं नियमों का उल्लंघन दिखे, तो तुरंत पुलिस या संबंधित सरकारी विभाग को सूचना दें। प्रशासन ने स्थानीय अधिकारियों और कंट्रोल रूम को अलर्ट मोड पर रखा है ताकि शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।
सोशल मीडिया पर मचा बवाल
दिल्ली सरकार की इन गाइडलाइंस के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे कानून-व्यवस्था और साफ-सफाई के लिए जरूरी कदम बता रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि सरकार त्योहारों पर जरूरत से ज्यादा सख्ती कर रही है।
ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर #BakridGuidelines और #DelhiGovernment जैसे हैशटैग तेजी से ट्रेंड करने लगे हैं।
सरकार ने क्या कहा?
सरकार का कहना है कि इन नियमों का मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि राजधानी में शांति, स्वच्छता और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं और जारी गाइडलाइंस का पालन करें।




