अब गलत साइड ड्राइविंग पर सख्ती, दिल्ली में पहली बार दर्ज की जाएगी FIR
देश की राजधानी में पहली बार दिल्ली पुलिस ने सड़क पर गलत साइड ड्राइविंग करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ FIR दर्ज करना शुरू कर दिया है।

दिल्ली में रोड सेफ्टी पर सख्त रुख अपनाते हुए, पुलिस ने एक नया और अहम कदम उठाया है। अब गलत दिशा में गाड़ी चलाने वालों पर न सिर्फ जुर्माना लगेगा, बल्कि उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएगी। राजधानी में ऐसा पहली बार हुआ है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गलत दिशा में गाड़ी चलाना लगातार बढ़ता खतरा बन गया है, जिससे न सिर्फ नियम तोड़ने वालों की जान को खतरा होता है, बल्कि सड़क पर दूसरे लोगों की जान को भी खतरा होता है।
नियम क्यों बदले गए
ट्रैफिक पुलिस के डेटा के मुताबिक, गलत दिशा में गाड़ी चलाने के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। 2025 में ऐसे तीन लाख से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए, जो पिछले साल के मुकाबले काफी ज़्यादा हैं। पुलिस का मानना है कि सिर्फ जुर्माना अब असरदार नहीं रहा, क्योंकि कई लोग जानबूझकर ट्रैफिक जाम से बचने या समय बचाने के लिए गलत लेन का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए गंभीर मामलों में FIR दर्ज करने का फैसला लिया गया है।
हाल के मामलों से कड़ा संदेश
जनवरी की शुरुआत में, दिल्ली कैंट और कापसहेड़ा इलाकों में तेज रफ्तार और गलत दिशा में गाड़ी चलाने के दो मामलों में FIR दर्ज की गईं। एक मामले में, ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात एक अधिकारी ने बताया कि गलत दिशा से आ रही गाड़ी की वजह से सड़क पर अफरा-तफरी मच गई और कई लोगों को परेशानी हुई। जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो ड्राइवर के पास न तो लाइसेंस था और न ही इंश्योरेंस के कागजात। दूसरे मामले में, आरोपी ने खुद माना कि वह ट्रैफिक जाम से बचने के लिए लापरवाही से गलत दिशा में गाड़ी चला रहा था।
अब क्या सज़ा होगी?
अब तक, गलत दिशा में गाड़ी चलाने के ज़्यादातर मामलों में पांच हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया जाता था। हालांकि, नए सिस्टम के तहत, अगर मामला गंभीर माना जाता है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 281 के तहत FIR दर्ज की जाएगी। इस धारा के तहत, सज़ा छह महीने तक की जेल, एक हज़ार रुपये का जुर्माना, या दोनों हो सकती है। गाड़ी भी ज़ब्त कर ली जाएगी। हालांकि यह अपराध ज़मानती है, लेकिन पुलिस का मानना है कि कानूनी कार्रवाई के डर से लोग नियम तोड़ने से बचेंगे। हर मामले में FIR दर्ज नहीं की जाएगी।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने साफ किया है कि हर ट्रैफिक नियम तोड़ने पर FIR दर्ज नहीं की जाएगी। यह कदम उन मामलों के लिए है जहां गलत दिशा में गाड़ी चलाने से सीधे तौर पर आम लोगों की सुरक्षा को खतरा होता है। पुलिस को उम्मीद है कि कड़ी कार्रवाई की संभावना से लोग ट्रैफिक जाम से बचने या कुछ मिनट बचाने के लिए गलत लेन में जाने से पहले दो बार सोचेंगे। इसे सड़कों पर अनुशासन सुधारने और हादसों को कम करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।




