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3 रुपए के बदले अब लौटाने होंगे 25 हजार, दुकानदार को यह ग्राहक पड़ गया महंगा

कहते हैं मेहमान और ग्राहक भगवान समान होते हैं और भगवान अगर रुष्ट हो जाए तो विपदा तो आनी ही है। ओडिशा से एक अनोखी घटना सामने आयी है, जहां एक ग्राहक के नाराज हो जाने से दुकानदार को 25 हजार रुपये का जुर्माना  देना पड़ जाता है। ओडिशा के संबलपुर जिले से एक घटना सामने आयी है, जहां दुकानदार द्वारा ग्राहक को 3 रुपए वापस न करने पर ग्राहक ओडिशा के उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (CDRC) में दुकान मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज करा देता है। जिसके बाद CDRC दुकानदार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाती है। दुकानदार को अब उन 3 रुपये के साथ-साथ 25 हजार रुपये भी जुर्माना के तौर पर चुकाने होंगे।
आयोग ने दुकान मालिक को जुर्माने की रकम चुकाने के लिए एक महीने का समय दिया है। इस अवधि में अगर वह पैसा नहीं वापस कर पाता है तो उसे 9 प्रतिशत की दर से हर साल ब्याज जोड़कर देना पड़ेगा।आयोग ने नोटिस में कहा कि जेरॉक्स शुल्क के लिए 3 रुपये की धनराशि और मानसिक पीड़ा के लिए 25,000 रुपये का मुआवजा 30 दिन के भीतर शिकायतकर्ता को लौटाना होगा।

जानें पूरा मामला

दरअसल, ओडिशा के संबलपुर जिले के बुधराजा इलाके की यह घटना है। 28 अप्रैल 2023 को शिकायतकर्ता प्रफुल्ल कुमार दास एक दुकान पर फोटोकॉपी कराने गए थे। ग्राहक ने वहां एक फोटोकॉपी कराई जिसकी कीमत 2 रुपये थी। उन्होंने 5 रुपये दुकानदार को दिए जिसमें 3 रुपये वापस किए जाने थे। दास ने जब 3 रुपये वापस मांगे।तो दुकानदार ने तीन रुपये वापस देने से मना कर दिया। इसके बाद  दोनों के बीच काफी बहस हुई। प्रफुल्ल कुमार ने अपनी शिकायत में बताया कि दुकानदार ने उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया।
दुकान मालिक ने उन्हें भिखारी कह कर अपमानित किया। इसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत जिले के उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (CDRC) में की। CDRC ने इस मामले में सुनवाई करते हुए दुकानदार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया साथ ही वह 3 रुपये भी लौटाने का आदेश दिया जिनके कारण यह पूरा विवाद हुआ।

 

 

 

 

 

 

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