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Uttar Pradesh: क्या आपने चूहे मारने पर किसी को सजा होते देखा या सुना है ?

एक ऐसी खबर यूपी से आई है,जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल, उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में रहने वाले एक व्यक्ति ने चूहे को पटक-पटक कर मार डाला। जब इसकी खबर पशु संरक्षण में काम कर रहे युवा मनोज तक पहुंची तो उसने चूहे को बकायदा ए.सी. कार से पोस्टमार्टम के लिए बरेली भेजा गया। उन्होंने अस्पताल में 225 रुपए की रसीद कटवाई और चूहे का पोस्टमार्टम कराया। हालांकि, मेडिकल रिपोर्ट अगले सात दिनों में आयेगी, लेकिन चूहे को मारने पर आरोपी व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने 10 घंटे के लिए हिरासत में ले लिया।

बता दें कि भारतीय संविधान के मुताबिक पशु संरक्षण अधिनियम 51 (a) के तहत किसी व्यक्ति को पशु,पक्षी या जानवरों को चोटिल अथवा मारने के जुर्म में 3 से 10 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है।

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