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GST Council ने तय की SUV की परिभाषा, जानें क्या होता है SUV?

साल खत्म होने के साथ-साथ ही कार मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट्स पर भारी छूट देने जा रहे हैं। बाजार के मौजूदा ट्रेंड्स से मिली जानकारी के अनुसार, भारतीय उपभोक्ता स्पोर्ट यूटिलिटी वाहनों में निवेश करने के लिए अधिक उत्सुक हैं। स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल (SUV) को एसयूवी भी कहा जाता है। एमयूवी और एसयूवी को परिभाषित करने के लिए शनिवार को नियमों का एक सेट जीएसटी परिषद द्वारा 22% मुआवजा सेस के लिए क्लासिफाइड किया जाएगा। अगर आप एक नए स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल (SUV) को लेने की सोच रहे हैं तो इसके बारे में पहले अच्छे से रिसर्च कर लें।

वर्तमान में 1500 सीसी से ज्यादा इंजन डिस्प्लेसमेंट्स वाली कारों, 4000 मिमी से अधिक की कुल लंबाई, और 170 मिमी से अधिक ग्राउंड क्लीयरेंस पर 50 प्रतिशत तक कर देना होता है। जिस पर 28 प्रतिशत जीएसटी और 22 सेस जुड़ा होता है। लेकिन किसी को यह नहीं पता कि इससे SUV के उत्पादकों को आम तौर पर नुकसान होता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) का कहना है, कि सभी चार शर्तों को पूरा करने वाले मोटर वाहनों पर उच्च दर का 22 प्रतिशत लगाया जाएगा। आम बोलचाल की भाषा में उन्हें एसयूवी कहा जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि एमयूवी पर उस वक्त बहस शुरू हुई जब कुछ राज्यों द्वारा ये सवाल किया गया कि क्या सेडान को एसयूवी माना जा सकता है। साथ ही राज्यों ने एमयूवी परिभाषा को अपनाने का प्रस्ताव भी दिया।

जौहरी के अनुसार एक समिति ही तय करेगी कि मोबिलिटी यूटिलिटी वाहनों को उच्च उपकर स्तर के तहत आने के लिए इन मानकों का पालन करना चाहिए या नहीं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 48वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि समय की कमी होने के कारण परिषद 15 एजेंडा आइटम्स में से केवल आठ पर ही विचार-विमर्श कर सकती है। लेकिन कोई अतिरिक्त कर लागू नहीं किया गया है।

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