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Egg Sale Rules: बिना तारीख के अंडे बेचे तो होगी कार्रवाई, यूपी में सख्त नियम

In Uttar Pradesh, buying eggs is now going to be just like purchasing milk or a loaf of bread. Keeping consumer health in mind, the Yogi government has taken a major decision. Now, every single egg sold in the market will bear a stamp indicating its date of production and its expiry date.

UP News: उत्तर प्रदेश में अब अंडा खरीदना दूध या ब्रेड का पैकेट खरीदने जैसा होने जा रहा है। योगी सरकार ने उपभोक्ताओं की सेहत को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। अब बाजार में बिकने वाले हर एक अंडे पर उसके पैदा होने की तारीख और खराब होने की तारीख की मुहर लगी होगी। यह नया नियम 1 अप्रैल 2026 से पूरे राज्य में अनिवार्य रूप से लागू कर दिया जाएगा।

अब दुकानदार नहीं बना पाएंगे ‘बेवकूफ’

अक्सर देखा जाता है कि दुकानदार हफ्तों पुराने अंडों को ‘आज ही फार्म से आया है’ कहकर बेच देते हैं। पुराने अंडे खाने से फूड पॉइजनिंग और पेट की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। अब अंडे पर लगी मुहर खुद उसकी ‘जन्म तिथि’ और ‘ताजगी’ बताएगी, जिससे ग्राहकों को दुकानदार की बातों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

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नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

पशुपालन विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग ने इस नियम को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। 1 अप्रैल के बाद बिना तारीख वाले अंडों को बाजार में बेचने की अनुमति नहीं होगी। नियम न मानने वाले दुकानदारों का स्टॉक जब्त कर लिया जाएगा। पकड़े गए अंडों को या तो नष्ट कर दिया जाएगा या उन पर “मानव उपभोग के लिए सुरक्षित नहीं” की मुहर लगा दी जाएगी।

अंडे कब तक रहते हैं सुरक्षित?

विशेषज्ञों के अनुसार, अंडों की शेल्फ लाइफ उनके रख-रखाव पर निर्भर करती है:

  • सामान्य तापमान (30°C): केवल 2 हफ्ते तक
  • ठंडी जगह (2 से 8°C): लगभग 5 हफ्ते तक

यूपी सरकार का कहना है कि अब कोल्ड स्टोरेज की कमी या अन्य कोई बहाना नहीं चलेगा; हर उत्पादक और व्यापारी को नियमों का पालन करना ही होगा।

ग्राहकों को क्या होगा फायदा?

इस फैसले से बाजार में पारदर्शिता आएगी। ग्राहक अब अपनी सेहत से समझौता किए बिना पूरे भरोसे के साथ ताजे अंडे खरीद सकेंगे। पशुपालन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि यह कदम उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी कड़ी साबित होगा।

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