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दिल्ली में 50% वर्क फॉर्म होना जरूरी, सरकारी से लेकर प्राइवेट सेक्टर में भी लागू होंगे ये नियम…

दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है।

दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। कल, गुरुवार से दिल्ली में सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थानों के लिए 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य होगा। यह फैसला प्रदूषण के स्तर को कम करने और सड़कों पर गाड़ियों की संख्या घटाने के लिए लिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। और पढ़ें

दिल्ली सरकार ने GRAP-3 नियमों के अंतर्तगत कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पर बैन से प्रभावित रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को 10,000 रुपये का मुआवज़ा देने का ऐलान किया है।

दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने घोषणा की कि कल से दिल्ली में सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थानों के लिए 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य होगा। श्रम विभाग ने फैसला लिया है कि GRAP-3 के दौरान 16 दिनों के लिए कंस्ट्रक्शन काम बंद होने के कारण प्रभावित हुए रजिस्टर्ड वर्कर्स को दिल्ली सरकार की ओर से 10,000 का मुआवजा दिया जाएगा, जो सीधे उनके बैंक खातों में जाएगा। वहीं, GRAP-4 हटने के बाद भी ऐसी प्रकार की राहत दी जाएगी। जो संस्थान नियमों का पालन नहीं करेंगे, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा।

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