विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर 24 फरवरी तक रोक, जांच में शामिल होने का आदेश

आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्ताति पर 24 फरवरी तक रोक लगा दी गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है। अमानतुल्लाह खान को कोर्ट ने आदेश दिया कि वह आज शाम से ही इस जांच में शामिल हों।
क्या है पूरा मामला
दरहसल, अमानतुल्लाह पर 10 फरवरी को जामिया नगर में पुलिस दाल पर हमला करने वली भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप है। इस मामले में केस दर्ज होने के बाद से पुलिस अमानतुल्लाह की तलाश में जुटी थी। वही अमतुल्लाह ने अग्रिम जमानत का अनुरोध करते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दी थी। अमानतुल्लाह खान ने विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह के समक्ष याचिका दायर कर जांच में शामिल होने से पहले गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करने का अनुरोध किया था। उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं।
दिल्ली पुलिस ने सोमवार को जामिया नगर में पुलिस पर कथित रूप से हमला करने का आरोप में ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खन पर FIR दर्ज की थी। पुलिस का कहना है की विधायक की अगुवाई में आई भीड़ ने हत्या के प्रयास के एक मामले में शाबाज खान नामक आरोपी को हिरासत से भागने में मदद की। पुलिस ने कहा कि कथित घटना उस समय घटी जब दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने शाबाज खान नामक आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश की।
जामिया नगर थानें में होगी अममतुल्लाह खान से पूछताज
कोर्ट ने पुलिस से पूछा की उस समय की कोई सीसीटीवी की फुटेज है? इस पर पुलिस की ओर से कहा गया कि उस समय लाइट चली गई थी। कोर्ट ने पूछा कि क्या पुलिस ने मोबाइल पर वीडियो बनाई थी? इस पर पुलिस का जवाब था कि जब वहां पुलिस पिट रही थी तो कैसे वीडियो बनाती। अदालत ने कहा कि अमानतुल्लाह खान जामिया नगर थाने में इस जांच में शामिल हों। सीसीटीवी फुटेज वाली जगह पूछताछ हो। साथ ही अदालत ने 24 फरवरी तक अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।