Delhi NCR Green Crackers: दिल्ली-NCR में दिवाली पर आतिशबाजी की छूट! सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों को दी हरी झंडी
दिल्ली-NCR में दिवाली पर ग्रीन पटाखों की छूट, सुप्रीम कोर्ट ने बताई ये 5 शर्तें
Delhi NCR Green Crackers: दिवाली पर पटाखे जलाना कोई भी मिस नहीं करता है, परन्तु उसकी वजह से वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। इसलिए वायु प्रदूषण और त्यौहारों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए ग्रीन पटाखे लोग जला सकते हैं। जिससे लोग एन्जॉय भी कर सकेंगे और किसी को कोई परेशानी भी नहीं होगी। इसके लिए स्पष्ट निर्देश भी जारी किए हैं।
यह रहेगा पटाखे जलाने का समय
कोर्ट के आदेश के अनुसार, लोग केवल सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे जला सकेंगे। इसके अलावा लोग पटाखे नहीं जला पाएंगे। अदालत ने अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों और शैक्षणिक संस्थानों के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने पर पूरी तरह रोक लगाई है।
यहां मिलेंगे ग्रीन पटाखे
ग्रीन पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त कारोबारियों और प्रशासन की ओर से निर्धारित बाजारों में ही की जा सकेगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ई-कॉमर्स वेबसाइटों के जरिए पटाखे खरीदने और बेचने पर रोक रहेगी। इसके अलावा दिल्ली-NCR के बाहर से पटाखे लाने और खरीदने की भी अनुमति नहीं होगी।
नियम तोड़ने पर जब्त होगी सुरक्षा राशि
सुप्रीम कोर्ट ने निर्माताओं और कारोबारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा राशि जमा करना अनिवार्य किया है। यदि कोई कारोबारी नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसकी सुरक्षा राशि जब्त की जा सकती है। वहीं, नकली ग्रीन पटाखे बेचने या बनाने वाले निर्माता का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। अदालत ने ग्रीन पटाखों को सीमित शर्तों के साथ इस्तेमाल करने की अनुमति को पर्यावरण और त्योहार के बीच संतुलन बनाने वाला कदम बताया। कोर्ट के मुताबिक, बाहर से अवैध रूप से लाए जाने वाले पारंपरिक पटाखे प्रदूषण के लिहाज से अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए तय नियमों का पालन करना जरूरी होगा।
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