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GST : जीएसटी में बड़ा बदलाव, अब 18% से 0% टैक्स, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या होगा असर जानें पूरा मामला।

GST Council Meeting: जीएसटी में बदलाव से कई चीजें ऐसी हैं जो कि अब जो कि बहुत सस्ती हो जाएंगी, वहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि टैक्स फ्री हो जाएंगी इस लिस्ट में दूध, पनीर और पराठा भी शामिल है ।
बुधवार 3 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया की कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें टैक्स फ्री कर दिया गया है। GST में अब दो स्लैब ही रहेंगे, पहला 5 प्रतिशत और दूसरा 18 प्रतिशत। नई जीएसटी 22 सितंबर से लागू हो जाएगी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स(GST ) के रिफॉर्म का सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा।केंद्र सरकार ने किसानों और छोटे व्यापारियों का भी खास खयाल रखा है। दूध, रोटी, पराठा और पनीर समेत रोजमर्रा की कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। लिहाजा अब आपकी थाली और सस्ती होने वाली है।दरअसल, सरकार घरेलू खर्च को बढ़ावा देने और अमेरिकी शुल्क के आर्थिक प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रही है. यह उसी दिशा में उठाया गया कदम है।

क्या-क्या हुआ सस्ता
सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए कई जरूरी और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों पर टैक्स से बाहर कर दिया है। अब दूध, पनीर, छेना, पिज्जा ब्रेड, खाखरा, चपाती कर की दर पांच प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दी गई है।पराठे पर अभी तक 18 प्रतिशत टैक्स लगता था, लेकिन अब इस पर भी जीरो जीएसटी लगेगीसाथ ही इसके अलावा खाने-पीने के कई विकल्पों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। घी, किरीज़ मेवे, कैंडैंड मिश्रण, खजूर, खजूर, एवोकाडो, आक्रश फल, मक्खन और मांस, कन्जेक्शनरी वस्तुएँ, जैम और फलों की जेली, नारियल पानी, नमकीन, 20 लीटर की बोतल में पैक पेयजल, फलों का रस, दूध, आइसक्रीम, पेस्ट्री और बिस्कुट, कॉर्न फ्लेक्स और अनाज युक्त पेय पदार्थ और चीनी से बनी मिठाइयों पर कर की दर को मौजूदा के 12 प्रतिशत या 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किया जाएगा।

सरकार ने छात्रों को भी दी बड़ी खुशखबरी।
रबड़, मानचित्र, पेंसिल, शार्पनर और नोटबुक पर पांच प्रतिशत की जगह जीरो टैक्स लगेगा।शैम्पू, टैल्कम पाउडर, टूथपेस्ट, टूथब्रश, फेस पाउडर, साबुन और हेयर ऑयल पर कर की दरें 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी गई हैं।

हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर नहीं लगेगा टैक्स
सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद ने व्यक्तिगत जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के प्रीमियम भुगतान पर जीएसटी को हटाने का फैसला किया है।इससे लोगों के लिये बीमा पॉलिसी लेना सस्ता हो जाएगा।जीएसटी परिषद ने सीमेंट पर कर की दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है। इसके साथ 1,200 सीसी इंजन से कम और 4,000 मिमी से कम लंबाई वाले पेट्रोल, एलपीजी एवं सीएनजी वाहनों और 1,500 सीसी एवं 4,000 मिमी तक लंबाई वाले डीजल वाहनों पर कर की दर मौजूदा 28 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत हो जाएगी।वित्तमंत्री सीतारमण ने कहा कि 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें और एयर कंडीशनर, डिशवॉशर एवं टीवी जैसे उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर भी टैक्स को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है।

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