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ममता सरकार को झटका: ED केस में सुप्रीम कोर्ट की दखल

सुप्रीम कोर्ट में ED की सुनवाई: सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के खिलाफ दर्ज FIR पर रोक लगा दी है। कोर्ट का यह फैसला ममता सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को नोटिस जारी किया है।

15 जनवरी, 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने ED के खिलाफ FIR पर रोक लगा दी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने I-PAC ऑफिस में रेड करने के लिए ED के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार से कहा कि वह एजेंसी के काम में दखल नहीं दे सकती।

ममता सरकार को दो हफ़्ते में जवाब देने को कहा गया

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और विपुल पंचोली की बेंच ने आदेश दिया कि CCTV फुटेज समेत सभी सबूतों को सुरक्षित रखा जाए। कोर्ट ने ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस (TMC) और पुलिस को नोटिस जारी किया। अगली सुनवाई 3 फरवरी, 2026 को होगी। कोर्ट ने ममता सरकार से दो हफ़्ते में जवाब देने को कहा और कहा कि केंद्रीय एजेंसी पर लगाए गए आरोप गंभीर हैं।

ममता बनर्जी पर सबूत चुराने का आरोप

8 जनवरी, 2026 को ED ने TMC के IT हेड और I-PAC डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर और कंपनी से जुड़ी दूसरी जगहों पर रेड की थी। जांच एजेंसी का आरोप है कि रेड के दौरान CM ममता बंगाल पुलिस अधिकारियों के साथ वहां पहुंचीं और सबूत ले गईं।

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