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दिल्ली-NCR में GRAP-3 लागू! पुराने वाहनों से लेकर निर्माण कार्यों तक पर सख्ती, जानें नए नियम

दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण के बीच CAQM ने GRAP-3 लागू कर दिया है। जानिए किन वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा, निर्माण कार्यों पर क्या असर पड़ेगा और स्कूलों के लिए क्या नियम हैं।

Delhi-NCR में GRAP-3 लागू, CAQM ने बढ़ते प्रदूषण पर लगाया सख्त प्रतिबंध; जानें क्या रहेगा बंद

Delhi-NCR GRAP 3 Restrictions: राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 6 नवंबर 2026 को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण यानी GRAP-3 को लागू कर दिया है। दिवाली से पहले प्रदूषण की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। इसके तहत दिल्ली-NCR में प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर सख्ती बढ़ाई जाएगी।

लगातार खराब होती हवा और कई इलाकों में गंभीर श्रेणी के प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। GRAP-3 लागू होने के बाद निर्माण कार्यों, वाहनों और अन्य प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लागू होंगे।

दिल्ली-NCR में क्यों लागू हुआ GRAP-3?

दिल्ली-NCR में सर्दियों की शुरुआत के साथ वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर होने लगती है। कम हवा की गति, मौसम में बदलाव, वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल और पराली जलाने से निकलने वाला धुआं प्रदूषण को बढ़ाते हैं।

CAQM ने वायु गुणवत्ता की बिगड़ती स्थिति और आगामी दिनों में प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए GRAP-3 लागू करने का फैसला लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदूषण के स्तर को और अधिक गंभीर होने से रोकना है।

GRAP-3 लागू होने पर किन गतिविधियों पर लगेगी रोक?

GRAP के तीसरे चरण के तहत कई तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध और सख्ती लागू की जाती है। इनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित शामिल हैं:

1. निर्माण और तोड़फोड़ के काम पर प्रतिबंध

निर्माण और तोड़फोड़ से निकलने वाली धूल वायु प्रदूषण का बड़ा कारण होती है। GRAP-3 के तहत गैर-जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर रोक लगाई जाती है। आवश्यक और छूट प्राप्त परियोजनाओं के लिए संबंधित सरकारी दिशा-निर्देश लागू होंगे।

2. पुराने वाहनों पर सख्ती

प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों पर भी प्रतिबंध लागू होंगे। संशोधित GRAP नियमों के अनुसार BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल की निर्धारित श्रेणी के चार पहिया वाहनों पर गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत जैसे अधिक वाहन घनत्व वाले जिलों में पाबंदियां लागू होती हैं।

3. डीजल मालवाहक वाहनों पर प्रतिबंध

GRAP-3 के तहत दिल्ली में बाहर से आने वाले BS-IV और उससे नीचे के डीजल संचालित कुछ हल्के और मध्यम मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लागू होता है। आवश्यक सेवाओं और छूट प्राप्त श्रेणियों के लिए संबंधित नियम देखना जरूरी है।

4. स्कूलों में हाइब्रिड मोड का विकल्प

GRAP-3 के प्रावधानों के तहत कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए स्कूलों में हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और ऑफलाइन) में पढ़ाई का विकल्प लागू किया जा सकता है। संबंधित राज्य सरकार और शिक्षा विभाग इसके बारे में अलग से निर्देश जारी कर सकते हैं।

दिल्ली-NCR में 50 प्रतिशत Work From Home का क्या है नियम?

GRAP-3 लागू होने से पहले CAQM ने 5 नवंबर से 20 नवंबर 2026 तक दिल्ली और कुछ NCR जिलों में सरकारी तथा निजी कार्यालयों में अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारियों की फिजिकल उपस्थिति और बाकी कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था के निर्देश दिए थे।

यह व्यवस्था दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में लागू की गई है। आवश्यक सेवाओं और उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों को छूट है जहां यह व्यवस्था व्यावहारिक नहीं है।

GRAP-3 क्या है और यह कब लागू होता है?

GRAP का पूरा नाम Graded Response Action Plan है। यह दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया एक चरणबद्ध आपातकालीन एक्शन प्लान है।

इसके चार चरण होते हैं:

  • GRAP-1: खराब वायु गुणवत्ता (AQI 201-300)
  • GRAP-2: बहुत खराब वायु गुणवत्ता (AQI 301-400)
  • GRAP-3: गंभीर वायु गुणवत्ता (AQI 401-450)
  • GRAP-4: अति गंभीर वायु गुणवत्ता (AQI 450 से अधिक)

इस योजना का उद्देश्य प्रदूषण बढ़ने पर समय रहते जरूरी प्रतिबंध लागू करना और लोगों को खराब हवा के प्रभाव से बचाना है।

प्रदूषण से बचने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए?

दिल्ली-NCR में रहने वाले लोगों को प्रदूषण के दौरान कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए:

  • अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचें।
  • बाहर निकलते समय अच्छी गुणवत्ता वाला N95 मास्क इस्तेमाल करें।
  • निजी वाहन के बजाय मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें।
  • कचरा और पत्तियां खुले में न जलाएं।
  • वाहन की नियमित सर्विसिंग और PUC जांच करवाएं।
  • बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी परेशानी वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।

निष्कर्ष

दिल्ली-NCR में GRAP-3 लागू होना इस बात का संकेत है कि वायु प्रदूषण की स्थिति को लेकर प्रशासन गंभीर है। CAQM और संबंधित सरकारी एजेंसियां प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए प्रतिबंधों की निगरानी करेंगी। लोगों को भी नियमों का पालन करना चाहिए और प्रदूषण कम करने में अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।

FAQ Section

Q1. दिल्ली-NCR में GRAP-3 कब लागू हुआ?

दिल्ली-NCR में CAQM ने 6 नवंबर 2026 को GRAP-3 लागू किया।

Q2. GRAP-3 में किन वाहनों पर प्रतिबंध है?

GRAP-3 के तहत निर्धारित जिलों में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लागू होते हैं। कुछ पुराने मालवाहक वाहनों पर भी पाबंदियां हैं।

Q3. क्या GRAP-3 में स्कूल बंद होंगे?

GRAP-3 के तहत छोटे बच्चों के लिए हाइब्रिड शिक्षा का विकल्प दिया जा सकता है। स्कूल बंद करने का निर्णय संबंधित सरकार के आदेश पर निर्भर करेगा।

Q4. GRAP-3 में AQI कितना होना चाहिए?

GRAP-3 का सामान्य ट्रिगर AQI 401 से 450 के बीच गंभीर श्रेणी है। संशोधित व्यवस्था में पूर्वानुमान के आधार पर भी कार्रवाई हो सकती है।

Official Sources और Fact Checking

प्रकाशन से पहले इन स्रोतों को भी देखें:

  1. CAQM Official Website – GRAP नियम और आधिकारिक अपडेट।

  2. PIB – Revised GRAP Schedule – संशोधित प्रतिबंधों की जानकारी।

  3. CAQM के नवंबर प्रदूषण नियंत्रण उपाय – Work From Home और निर्माण संबंधी आदेश।

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