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Diya Mirza Diwali Video: दीया मिर्जा के दिवाली वीडियो पर बॉम्बे HC की नाराजगी, BMC को फिर से अपलोड करने का निर्देश

दीया मिर्जा के दिवाली वीडियो पर बॉम्बे HC की नाराजगी, BMC को फिर से अपलोड करने का निर्देश

Diya Mirza Diwali Video: अभिनेत्री दीया मिर्जा के पर्यावरण-अनुकूल और पटाखा-मुक्त दिवाली अभियान वाले वीडियो को सोशल मीडिया से हटाए जाने पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) को फटकार लगाते हुए वीडियो तुरंत दोबारा अपलोड करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण और प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता फैलाने वाले अभियान को विवाद में घसीटना दुर्भाग्यपूर्ण है। न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति नीला गोखले की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि कुछ लोगों, खासकर जनता के प्रतिनिधियों की मानसिकता से उन्हें गहरा दुख पहुंचा है। अदालत ने यह भी कहा कि वायु और ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता फैलाना जनहित से जुड़ा मुद्दा है।

‘हर किसी को एक ही हवा में सांस लेनी है’
हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहां धर्म, जाति तथा पंथ से ऊपर उठकर सभी का सम्मान किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि मुंबई जैसे शहर की पहचान सामाजिक एकता और आपसी जुड़ाव से है। गैर-जिम्मेदाराना बयानबाजी से इस माहौल को खराब नहीं किया जाना चाहिए।

क्या था पूरा विवाद?
दरअसल, दिवाली के दौरान बढ़ते वायु और ध्वनि प्रदूषण को लेकर BMC ने जन-जागरूकता अभियान शुरू किया था। इसी के तहत अभिनेत्री दीया मिर्जा का पटाखा-मुक्त दिवाली का संदेश देने वाला वीडियो जारी किया गया था। हालांकि, कुछ भाजपा नेताओं और मुंबई की मेयर रितु तावड़े की आपत्ति के बाद BMC ने सोमवार को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियो हटा दिया था। इस पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि नगर निगम को विवाद के दबाव में आकर वीडियो नहीं हटाना चाहिए था। अदालत ने अब इसे तुरंत दोबारा अपलोड करने का निर्देश दिया है।

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